Home बिजनेस राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 6 महीने से अनाज न लेने वालों के कार्ड 1 अक्टूबर से होंगे निष्क्रिय
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राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 6 महीने से अनाज न लेने वालों के कार्ड 1 अक्टूबर से होंगे निष्क्रिय

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झारखंड में ‘साइलेंट कार्डधारकों’ के लिए 21 सितंबर तक राशन उठाने का मौका, तय समय तक अनाज नहीं लेने पर 1 अक्टूबर से कार्ड अस्थायी रूप से डीएक्टिवेट किया जा सकता है।

झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। पिछले 6 महीने से जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों से राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों को ‘साइलेंट कार्डधारक’ माना जा रहा है। ऐसे कार्डधारकों के राशन कार्ड 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी रूप से निष्क्रिय किए जा सकते हैं। इसके बाद उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा।

21 सितंबर तक राशन उठाने का मौका

साइलेंट कार्डधारकों को अपना कार्ड सक्रिय रखने के लिए 21 सितंबर 2026 तक अपने हिस्से का राशन उठाने का मौका दिया गया है। अगर संबंधित लाभार्थी तय समय सीमा के भीतर राशन उठा लेते हैं, तो उनका कार्ड सक्रिय बना रहेगा।

वहीं, 21 सितंबर तक राशन नहीं उठाने वाले कार्डधारकों के कार्ड 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिय किए जा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आम सूचना जारी किए जाने की बात भी सामने आई है।

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?

सरकार की ओर से ऐसे कार्डों की पहचान की जा रही है, जिनसे लंबे समय से राशन का उठाव नहीं हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ लाभार्थियों ने राशन कार्ड का इस्तेमाल अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया, लेकिन PDS से नियमित राशन नहीं लिया।

सरकार का उद्देश्य निष्क्रिय या अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक राशन योजना का लाभ पहुंचाना बताया गया है।

कार्ड बंद होने के बाद भी मिलेगा मौका

कार्ड के अस्थायी रूप से निष्क्रिय होने के बाद भी संबंधित लाभार्थियों के लिए राहत का प्रावधान है। केंद्रीय दिशा-निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक विशेष अवधि में e-KYC और फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए पात्रता की दोबारा जांच की जा सकती है।

इस प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड दोबारा सक्रिय किया जा सकता है।

राशन कार्ड धारक क्या करें?

अगर आपने पिछले छह महीनों से PDS दुकान से राशन नहीं लिया है, तो 21 सितंबर से पहले अपने राशन डीलर से संपर्क कर अपना निर्धारित राशन उठाना जरूरी है। इससे कार्ड को 1 अक्टूबर से निष्क्रिय किए जाने की कार्रवाई से बचाया जा सकता है।

ध्यान रखें कि उपलब्ध रिपोर्टों में फिलहाल अस्थायी निष्क्रियता (deactivation) की बात कही गई है। पात्रता और e-KYC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने का रास्ता भी दिया गया है।

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Shubhanshu Mishra - Founder and Editor in Chief of The Digital Khabari

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