Home छत्तीसगढ़ विद्यालयों के 500 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई
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विद्यालयों के 500 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई

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सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती के मार्गदर्शन में तहसील हसौद अंतर्गत कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला एवं कन्हैयालाल वैदिक कॉन्वेंट स्कूल हसौद के 500 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पायल डेली नीड्स, गंगा जनरल स्टोर, मनोज किराना स्टोर, विक्की किराना स्टोर, युवराज जनरल स्टोर, तिरिथराम पान दुकान, जीतू पान दुकान, कान्हा जनरल स्टोर, उमा जनरल स्टोर एवं निखिल पान दुकान में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सहित अन्य नशीले उत्पाद पाए जाने पर संयुक्त दल द्वारा जप्ती की कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानदारों पर अर्थदंड आरोपित किया गया।

यह कार्रवाई तहसीलदार हसौद, हल्का पटवारी हसौद एवं पुलिस बल हसौद की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जिला प्रशासन ने विद्यालयों के आसपास तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहने की बात कही है।

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Shubhanshu Mishra - Founder and Editor in Chief of The Digital Khabari

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