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ITR रिटर्न भरने के बाद भी नहीं आया रिफंड? घर बैठे मिनटों में ऐसे चेक करें अपना अटका हुआ पैसा

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आईटीआर भरने के बाद भी रिफंड नहीं आया? परेशान न हों,घर बैठे आयकर विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपना अटका हुआ पैसा तुरंत चेक करें.

 देश में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करोड़ों नौकरीपेशा और करदाता अपने टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, आमतौर पर आईटीआर प्रोसेस होने और रिफंड खाते में आने में 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है. हालांकि, कई बार तकनीकी दिक्कतों या बैंक खाते की गड़बड़ी के कारण यह पैसा लंबे समय तक अटका रह जाता है. अगर आपका भी रिफंड अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन इसका सटीक स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ऐसे ऑनलाइन चेक करें रिफंड का स्टेटस
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड स्टेटस जांचने की प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं.
  • अपने पैन कार्ड नंबर (User ID) और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉग-इन करें.
  • होम पेज खुलने पर ऊपर दिए गए ‘e-File’ ऑप्शन पर जाएं.
  • इसके बाद ‘Income Tax Returns’ को चुनकर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें.

अब आपके सामने भरे गए आईटीआर की लिस्ट आ जाएगी. संबंधित असेसमेंट ईयर के सामने ‘View Details’ पर क्लिक करके आप अपने रिफंड की पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं.

रिफंड अटकने के मुख्य कारण
अगर पोर्टल पर आपका स्टेटस ‘Refund Failed’ या ‘Under Processing’ दिख रहा है, तो इसकी वजह बैंक या पैन से जुड़ी कोई गलती हो सकती है:

  • बैंक खाता प्री-वैलिडेट न होना: रिफंड केवल उसी खाते में आता है जो पोर्टल पर प्री-वैलिडेट हो.
  • नाम का मिसमैच: बैंक खाते में दर्ज नाम और पैन कार्ड का नाम अलग होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है.
  • गलत IFSC कोड: बैंक के विलय या बदलाव के कारण गलत आईएफएससी कोड होना.
  • पैन-आधार लिंक न होना: पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर रिफंड रोक दिया जाता है.

पैसा वापस पाने के लिए तुरंत करें यह कामयदि आपका रिफंड फेल हो चुका है, तो सबसे पहले अपने ‘My Profile’ सेक्शन में जाकर बैंक डिटेल्स को ठीक करें और खाते को दोबारा वैलिडेट करें. इसके बाद पोर्टल के ‘Services’ टैब में जाकर ‘Refund Re-issue Request’ सबमिट करें. इसके बाद विभाग आपके सही खाते में दोबारा पैसा भेज देगा.

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Shubhanshu Mishra - Founder and Editor in Chief of The Digital Khabari

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