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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, सरकारी वकील को बदलने और गवाहों को फिर बुलाने के निर्देश

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, सरकारी वकील को बदलने और गवाहों को फिर बुलाने के निर्देश
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Thedigitalkhabari ब्यूरो: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह वर्तमान सरकारी वकील को हटाकर उनकी जगह किसी अन्य अनुभवी वकील को नियुक्त करे। इसके साथ ही, अदालत ने गवाहों को फिर से बुलाने (रिकॉल) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा है, ताकि मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके।

न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग

न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि लखीमपुर खीरी जैसे संवेदनशील मामले में न्याय का न केवल होना जरूरी है, बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए। अदालत ने पाया कि मामले की वर्तमान स्थिति में कुछ प्रक्रियात्मक बदलावों की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

न्याय की गरिमा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र रहे। निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह नए सरकारी वकील की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करे।

मुख्य बिंदु और निर्देश

  • निचली अदालत को वर्तमान सरकारी वकील को बदलने का आदेश दिया गया है।
  • अदालत ने गवाहों के परीक्षण की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए रिकॉल करने को कहा है।
  • मामले की सुनवाई में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
  • राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अदालत के इन आदेशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करे।

मामले की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान कई लोगों की जान गई थी, जो देश भर में चर्चा का विषय बनी थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे सहित कई आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पीड़ित पक्ष लगातार निष्पक्ष जांच और सुनवाई की मांग कर रहा था।

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Shubhanshu Mishra - Founder and Editor in Chief of The Digital Khabari

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